देहरादून। एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने की साजिश को नाकाम करते हुए उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम विस्फोट से उड़ाने की धमकी देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली नगर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

पुलिस के अनुसार, 25 जून 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों में बम विस्फोट की धमकी से संबंधित पोस्ट प्रसारित की गई थी। इस पोस्ट के वायरल होने से आमजन में भय और आतंक का माहौल पैदा हो गया था और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई थी।

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल फुटप्रिंट, तकनीकी सर्विलांस, साइबर विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान की।

 

पुलिस ने 28 जून 2026 को आरोपी जसप्रीत सिंह (26) पुत्र स्वर्गीय जोगिंद्र सिंह, निवासी कोतवाली बाजार सराय, जिला अंबाला, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोतवाली नगर क्षेत्र से दबोचा गया।

 

 

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त जसप्रीत डेवल

जसप्रीत सिंह पुत्र स्व. जोगिन्द्र सिंह

निवासी- 9619/6, कोतवाली बाजार सराय, थाना कोतवाली नगर, जिला अम्बाला, हरियाणा, उम्र- 26 वर्ष।

21जून 2026 को https//www-instagram-com/jaspreet-devil (Private/Locked Account) से उत्तराखंड के थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी जो कई न्यूज पोर्टल/डिजिटल ने प्रसारित किया।

जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर 28 को जसप्रीत को गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ में पता चला कि कुछ दिन पूर्व जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में स्थानीय युवकों एवं निहंग सिखों के मध्य हुए विवाद तथा उसके उपरांत हुई पुलिस कार्रवाई से वह आक्रोशित था। उक्त घटनाओं से संबंधित सोशल मीडिया रील देखने के बाद उसने लोगों में आतंक एवं भय का वातावरण उत्पन्न करने तथा उत्तराखण्ड पुलिस को चुनौती देने के उद्देश्य से अपनी इंस्टाग्राम आईडी “Jaspreet- devil” से टिप्पणी करते हुए 25 जून 2026 को उत्तराखण्ड के सभी थानों में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी।

 

फिलहाल मामले में कोतवाली नगर देहरादून में मु0अ0सं0-222/2026, धारा 351(3), 353 बीएनएस एवं 66एफ आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धमकीपूर्ण पोस्ट प्रसारित करने में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की विधिक जांच की जा रही है।

 

देहरादून पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें। भ्रामक, धमकीपूर्ण या आतंक फैलाने वाली पोस्ट करना गंभीर दंडनीय अपराध है और सोशल मीडिया पर की गई हर गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।

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