ऋषिकेश। बीते माह दर्ज हुए चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में गुरुवार को अहम न्यायिक फैसला सामने आया। ऋषिकेश की एडीजे (प्रथम) अदालत ने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर मनजीत जौहर को सशर्त जमानत दे दी, जबकि उनके पुत्र मानव जौहर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

क्या है मामला?

पीड़िता, जो एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी बताई जा रही है, ने शहर के नामी प्रॉपर्टी कारोबारी मनजीत जौहर, उनके पुत्र मानव जौहर और कुशाग्र शर्मा पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कुशाग्र शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

मामले में नामजद मनजीत जौहर और मानव जौहर कथित रूप से शहर से अनुपस्थित हो गए थे। दोनों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए कई बार प्रयास किए गए।

कोर्ट का फैसला

गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने मनजीत जौहर को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। हालांकि, अदालत ने मानव जौहर की जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया।

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