हल्द्वानी वनभलपुरा हिंसा :
जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल वन्दना ने विगत दिन 08 फरवरी को वनभलपुरा में हुई हिंसा के बाद कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) लगाया था ।
कल की परिस्थितियों और माहौल को देखते हुए आज उन्होंने कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए कुछ बदलाव के आदेश दिये है

– सुबह दस बजे से नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण बनभूलपुरा क्षेत्र (आर्मी कैंट) वर्कशॉप लाईन, तिकोनिया-तीनपानी- गौलापार बाईपास की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू ) रहेगा।
-नैनीताल-बरेली मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन के साथ ही व्यपारिक प्रतिष्ठान प्रतिबन्ध मुक्त रहेंगे।

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