देहरादून : स्कूली सत्र शुरू होने पर अब शिक्षा विभाग ने शासनादेश के माध्यम से कक्षा 1 में छात्रों के प्रवेश हेतु उम्र सीमा निर्धारित कर दी है ।

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शासनाआदेश के अनुसार बच्चे द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो अर्थात 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो ।
नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों का प्रवेश उक्त नियम के अनुसार ही करवाने का आदेश दिया गया है , तथा वैधानिक चेतावनी भी दी गयी है कि उक्त आदेश का अनुपालन न किये जाने पर सम्बधित की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सुसगंत धाराओं के अतंर्गत कार्यवाही की जायेगी।

आयु मानदंडः बच्चों को उनकी आयु । जन्म तिथि के अनुसार निम्नवत् कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन किया जाना है –

प्री- प्राइमरी (नर्सरी) – दिनांक 31 मार्च 2024 को 03 वर्ष पूर्ण अर्थात् (बच्चे की जन्म तिथि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हो )

प्री- प्राइमरी (LKG) – दिनांक 31 मार्च 2024 को 04 वर्ष पूर्ण अर्थात् (बच्चे की जन्म तिथि 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक हो )

प्री- प्राइमरी (UKG) – दिनांक 31 मार्च 2024 को 05 वर्ष पूर्ण अर्थात् (बच्चे की जन्म तिथि 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक हो )

कक्षा 01 – दिनांक 31 मार्च 2024 को 06 वर्ष पूर्ण अर्थात् (बच्चे की जन्म-तिथि 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक हो)।

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