एसटीएफ एएनटीएफ ने 35 लाख के 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामदगी मामले में एक और अहम गिरफ्तारी की है.
रुड़की: हरिद्वार जिले में एसटीएफ-एएनटीएफ उत्तराखंड की टीम ने ट्रामाडोल तस्करी गिरोह के मामले में एक और सदस्य को किया गिरफ्तार है. दरअसल, मामला पूर्व में बरामद हुए 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल से जुड़ा हुआ है, गिरफ्तार आरोपी नाम फारूख निवासी ग्राम भारापुर, थाना बहादराबाद बताया गया है. पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
दरअसल बीते मई माह 2026 को एसटीएफ/एएनटीएफ और मंगलौर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए थे, वहीं, इस मामले में मंगलौर कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 8/22/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त मुकदमे की विवेचना स्पेशल टास्क फोर्स, देहरादून द्वारा की जा रही है.
विवेचना के दौरान प्राप्त जानकारी, बैंक खातों के विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर पूर्व में गिरफ्तार आरोपी अंकित कुमार प्रजापति निवासी मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) की भूमिका प्रकाश में आई, विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी अंकित कुमार प्रजापति जनवरी 2026 से सह-अभियुक्त सचिन मनिहाल से (TRAMADOL CAPSULES) प्राप्त कर हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से सप्लाई कर रहा था.
आरोपी द्वारा संगठित गिरोह के रूप में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध सप्लाई और आर्थिक लाभ अर्जित किए जाने के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है. इसी के साथ एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंक, आर्थिक लेन-देन, बैंक खातों, डिजिटल साक्ष्यों और पूरे सप्लाई नेटवर्क की गहनता से जांच की जा रही है. इस प्रकरण में शामिल अन्य व्यक्तियों की भी पहचान कर उनके खिलाफ भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
-अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ-
प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से अपना कमीशन काटकर शेष धनराशि सह-अभियुक्त को नकद और बैंक खातों के माध्यम से उपलब्ध कराता था. इस कार्य में वह सलमान और उसके साथी फारूख आदि की मदद लेता था. विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपी फारूख पुत्र महबूब की भूमिका प्रकाश में आई, साक्ष्यों से पुष्टि हुई कि आरोपी फारूख अपने अन्य साथी के साथ प्रतिबंधित SPASMORE (TRAMADOL CAPSULES) की अवैध सप्लाई में शामिल था.
इसके अतिरिक्त, माह मई 2026 को 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की बरामदगी में भी आरोपी फारूख की भूमिका थी, एसटीएफ टीम द्वारा प्रकरण में प्राप्त बैंकिंग और तकनीकी साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर कड़ियां जोड़ते हुए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी फारूख पुत्र महबूब निवासी ग्राम भारापुर, थाना बहादराबाद, जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, विवेचना के दौरान प्रकरण में संगठित रूप से नशा तस्करी किए जाने के साक्ष्य प्रकाश में आने पर धारा 111 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की भी बढ़ोतरी की गई है.
