देहरादून : लंबे समय से उत्तराखंड राज्य में उठ रही भू कानून की मांग पर आज केबिनेट में मंजूरी मिल गयी है ।
उत्तराखंड निवासियों द्वारा यहाँ के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा
,व प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने के लिए भू कानून की माँग लगातार हो रही थी
क्या है नया भू कानून :
बताया जा रहा है कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस भू कानून के तहत बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य में जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ।
– इससे उत्तराखंड के मूल निवासियों की भूमि सुरक्षित रहेगी।
-बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध जमीन खरीदने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी।
– अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।
– जमीन सुरक्षित रहने से पहाड़ों से पलायन की समस्या कम हो सकती है।
” आज सदन मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम उनका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। ”
कैबिनेट में भू क़ानून को मंज़ूरी मिलने के बाद अब इसी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भू क़ानून पर विधेयक लाया जाएगा ।
जिससे विधिवत रूप से इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
राज्य के लोगों के लिए यह एक बड़ी जीत मानी जा सकती है ।