देहरादून : उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में बड़ी अपडेट है, खबर अनुसार निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले को दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी ।
बताते चले कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कोटद्वार की अदालत में बीते दिनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी,
कोटद्वार कोर्ट ने 30 मई 2025 को आईपीसी की धारा 302, 354अ और 201 के तहत मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अब मुख्य दोषी पुलकित आर्या ने निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले को ना मानते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
पुलकित आर्या की अपील पर आज सोमवार 7 जुलाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई ।
इस मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निचली कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया ,तथा मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025 को होगी ।

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