हल्द्वानी (उत्तराखंड): शादी के सीज़न में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से शहरवासियों को मिल रही परेशानी को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हल्द्वानी में बारात को विवाह स्थल से अधिकतम 200 मीटर तक ही निकालने की अनुमति होगी। ट्रैफिक अव्यवस्था रोकने के लिए तेज आवाज़ वाले डीजे और बड़ी लाइटिंग झालरों पर भी रोक लगाई गई है।

 

क्यों लिया गया यह फैसला?

हाल के दिनों में बारात के कारण सड़क जाम,छात्रों, ऑफिस जाने वालों और बुज़ुर्गों को हुई परेशानी,और आपातकालीन सेवाओं के रुकने जैसी समस्याएं सामने आ रही थी।
इन्हीं स्थितियों को देखते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने गुरुवार को नए निर्देश जारी किए।

 

क्या होंगे नियम?

बारात 200 मीटर की दूरी तक सीमित,तेज म्यूज़िक सिस्टम और भारी लाइटिंग उपकरण पूरी तरह बैन रहेगा , नियम तोड़ने पर उपकरण जब्त किए जाएंगे और सिर्फ हाथ में पकड़ी जाने वाली साधारण लाइट की अनुमति रहेगी।
साथी ही पुलिस सभी शादी समारोह स्थलों पर सख्त निगरानी रखेगी

पुलिस की अपील

एसएसपी ने लोगों से कहा कि शादियों में नियमों का पालन करें और शहर के ट्रैफिक प्रबंधन में सहयोग दें।
स्थानीय थाना और चौकी प्रभारी इन नियमों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।

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